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गुण्डा एक्ट में 2 अपराधी किये गये जिला बदर

गुण्डा एक्ट में 2 अपराधी किये गये जिला बदर

अब्दुल शाहिद
बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 2 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 3 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को आगामी 6 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना रिसिया के ग्राम गंगापुर दा. गोकुलपुर नि. रामतेज़ चौहान पुत्र नान्हूराम तथा थाना सुजौली के नरायनटाड़ा दा. कारीकोट नि. सोनू सिंह पुत्र दरोगा सिंह को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना मटेरा के ग्राम हैदरवा दा. बुलबुल नेवाज़ नि. बिहारी लाल वर्मा पुत्र चन्द्रवीर, थाना बौण्डी के ग्राम मनेरा नि. रतन लाल पुत्र इन्दर तथा थाना नवाबगंज के ग्राम बक्शीगांव नि. बाउ उर्फ अब्दुल करीम पुत्र हवलदार को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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