मतदान दिवस को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रहेगा बन्दी दिवस
एम. अहमद
श्रावस्ती। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) नेहा प्रकाश ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव के मतदान दिवस 4 मई को जनपद में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा 8 के उपबन्धों के अधीन जहां मतदान का दिन दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों द्वारा मनाये जाने वाला साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान के वास्ताविक दिन 4 मई को बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
साथ ही अनविरल प्रक्रिया वाले समस्त कारखानों में मतदान के दिवस को सवेतन सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जिले के सहायक श्रमायुक्त सन्त पाल को निर्देशित किया है।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।