बहती जलधारा में मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबन्ध
तेजस टूडे ब्यूरो
गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य नियमावली 1954 के तहत जनपद की समस्त नदियों एवं बहती जलधाराओं में आगामी 31 अगस्त तक मछली पकड़ने एवं घेराबंदी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने बताया कि यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति नदियों अथवा बहती जलधाराओं में बाड़े लगाते हुए अथवा मछली पकड़ते हुए पाया जाता है तो उसके नाव, जाल सहित अन्य उपकरण जब्त कर लिए जायेंगे। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम की धारा-6 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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