प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ उठाने की अपील | #TEJASTODAY
जौनपुर। सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों यथा- रिक्शा चालक, घरेलू श्रमिक, ढुलाई श्रमिक, कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, मोची आदि को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत रु ३००० की प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। योजना में पंजीकरण की पात्रता के लिए श्रमिक की आयु १८ वर्ष से ४० वर्ष के मध्य, मासिक आय रुपए १५००० अथवा उससे कम हो, पीएफ/ई.एस.आई का सदस्य न हो। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं बचत बैंक/जनधन खाता, आईएफएससी कोड़ की आवश्यकता होगी।
योजना में प्रवेश के समय आयु के आधार पर रुपए ५५ से लेकर २०० के मध्य प्रतिमाह अंशदान देय है। उक्त के बराबर की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिक के पेंशन खाते में जमा की जाएगी। प्रथम किस्त का भुगतान नगद करना होगा। जनपद स्थित किसी भी जन सुविधा केंद्र/सीएससी पर पंजीकरण कराया जा सकता है।