सुहापारा में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
तेजस टूडे ब्यूरो
अब्दुल शाहिद
बहराइच। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शिवांशु सुशील महाविद्यालय सुहापारा में नालसा ई-जागृति स्कीम 2025 के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो अधिनियम 2012) व सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य पर संगोष्ठी हुई जहां बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम एक्ट (पास्को)2012 के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश तिवारी ने बताया कि बच्चों का सुरक्षित बचपन ही देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित लीगल एड क्लीनिक के प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पास्को एक्ट बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता जैसे अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला एक सशक्त एवं बाल हितैषी कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई है।
महाविद्यालय के संस्थापक आनंद मोहन प्रधान ने बताया कि किसी भी प्रकार के यौन अपराध की जानकारी होने पर उसकी सूचना देना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। बच्चों की पहचान गोपनीय रखना, उनके सम्मान की रक्षा करना तथा उन्हें मानसिक सहयोग प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावकों एवं समाज के सभी वर्गों से अपील किया कि बच्चों को गुड टच-बैड टच की जानकारी दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बच्चों के सुरक्षित एवं भयमुक्त भविष्य के निर्माण हेतु जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर छात्र, छात्राएं व प्रध्यापक दिलीप कुमार, अमित श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक अशोक श्रीवास्तव, गंगा राम सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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