फर्जी आधार एवं आपराधिक इतिहास के सहारे मदरसा प्रबन्धक बनने का आरोप

  • फर्जी आधार एवं आपराधिक इतिहास के सहारे मदरसा प्रबन्धक बनने का आरोप

तेजस टूडे ब्यूरो
प्रमोद गोस्वामी
सन्त कबीर नगर। धनघटा तहसील क्षेत्र के मदरसा रिजविया अहले सुन्नत रुस्तमपुर शनिचरा बाजार के कार्यवाहक प्रबंधक पर एक ही आधार नंबर से दो अलग-अलग नामों पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने और अवैध तरीके से मदरसा प्रबंधक का पद हथियाने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में मदरसे के आधा दर्जन सदस्यों ने कमिश्नर बस्ती परिक्षेत्र को शिकायती पत्र सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। कमिश्नर को सौंपे गए पत्र में मदरसे के सदस्य अब्दुल सलाम, मुनीर अहमद, मोहम्मद अली, कमालुद्दीन, हसमत अली व अब्दुल कलाम ने आरोप लगाया कि बेइली मदारपुर (थाना नगर बाजार, बस्ती) निवासी रईस अहमद ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे एक ही आधार नंबर (719364242023) पर दो अलग-अलग नामों (रईस अहमद व मोहम्मद हनीफ) से आधार कार्ड बनवा रखा है। आरोप है कि इसी फर्जीवाड़े के बल पर वह मदरसे का कार्यवाहक प्रबंधक बन बैठा और शासन—प्रशासन सहित उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया।

पिता-पुत्र पर दर्ज हैं एक दर्जन से अधिक मुकदमे
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी रईस अहमद और उसका पुत्र इरशाद अहमद शातिर किस्म के अपराधी हैं। दोनों के खिलाफ बस्ती और संत कबीर नगर जिले के विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। रईस अहमद पर जहां बस्ती कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला विचाराधीन है, वहीं उसके पुत्र इरशाद अहमद पर धनघटा, खलीलाबाद, नगर और बस्ती कोतवाली में कुल 12 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विद्युत अधिनियम और गुंडा एक्ट समेत कई धाराएं शामिल हैं। शिकायत पत्र के अनुसार आरोपी इरशाद थाना नगर (बस्ती) के एक मामले में सजायाफ्ता भी है।

आय का जरिया नहीं, फिर भी ऐशो-आराम की जिन्दगी
कमिश्नर को दिए पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपियों के पास आय या जीविकोपार्जन का कोई वैध जरिया नहीं है। खेती भी नाममात्र की है। इसके बावजूद दोनों समाज विरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित कर ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं और लगातार लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। मदरसे के सदस्यों ने कमिश्नर से मांग की है कि कथित फर्जी आधार कार्ड और लेटरपैड की जांच कराकर पिता-पुत्र के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और उनकी अवैध रूप से अर्जित आय के स्रोतों की जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाय।

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