समस्त बकाया देय कर एक बार में जमा करना होगा: रमेश चन्द्र
तेजस टूडे ब्यूरो
अजय पाण्डेय
जौनपुर। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ की अधिसूचना आदेश द्वारा 6 नवम्बर को अथवा उसके पूर्व पंजीकृत यानों पर देय कर पर लागू जुर्माना (शास्ति) को समाप्त करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। अधिसूचना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है- आवेदक अधिसूचना, जो 6 नवम्बर को जारी की गयी है, के तीन माह के अन्दर (5 फरवरी 2025) तक परिवहन कार्यालय में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन के साथ 7500 किग्रा के वाहन हेतु रू0 200 तथा उससे अधिक भारी वाहन हेतु रू० 500 शुल्क जमा करना होगा। समस्त बकायेदारों के ऐसे प्रकरण भी जो न्यायालय, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उपपरिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के स्तर पर लम्बित है, वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु कर जमा कराने के पूर्व उन्हें सम्बन्धित न्यायालय/अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। ऐसे प्रकरण जिनमें वाहन वित्त पोषक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है या उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी है, वे भी योजना के पात्र है। समस्त बकाया देय कर एक बार में जमा करना होगा। यह अधिसूचना परिवहन विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध है।
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