250 रूपये रिश्वत लेने के जुर्म में 4 साल कारावास

250 रूपये रिश्वत लेने के जुर्म में 4 साल कारावास

अजय जायसवाल
गोरखपुर। रिश्वत लेने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनू भटनागर ने सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र के मीरपुर, प्रतापपुर निवासी अभियुक्त कमलनयन को चार साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी विरेन्दर यादव की पुत्री बिंदु यादव जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरहुरपुर की कक्षा 10 की छात्रा थी और वर्ष 2007 के माध्यमिक परीक्षा में शामिल हो रही थी जिसका परीक्षा केंद्र उसका विद्यालय ही था।

5 मार्च 2007 से 10 मार्च 2007 तक विद्यार्थियों को प्रवेश वितरण करने की सूचना दी गई थी। विद्यालय में प्रवेश देने के नाम पर विद्यालय में 250 रुपया भ्रष्ट तरीके से रिश्वत ली जा रही थी। वादी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि विद्यालय के अध्यापक को घूस लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। जिसपर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और 7 मार्च 2007 को अभियुक्त कमलनयन को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

 

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