नाबालिगों की तस्करी मामले में 14 वर्ष का कठोर कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश नन्द कुमार ने सुनायी सजा
तेजस टूडे ब्यूरो
अजय जायसवाल
गोरखपुर। मजदूरी कराने के लिए चार नाबालिगों की तस्करी का मामला सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने बिहार के सीतामणी जिले के टिकौली निवासी रामकिशोर महतो को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि न देने पर दोषी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर प्रत्येक बच्चे को 50-50 हजार रुपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह का कहना था कि वादिनी निरीक्षक सरोज शर्मा 3 जून 2017 को समय करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर चेकिंग व देखभाल कर रही थी। उसी समय सूचना मिली कि एक व्यक्ति गेट नंबर 3 के बाहर 4 नाबालिगों से पान, बीड़ी गुटखा व पानी की बोतलें बेचवा रहा है। मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजकिशोर महतो बताते हुये कहा कि वह इन बच्चों को बिहार से दो हजार रुपए महीना तय करके लाया था। अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने नाबालिगों की तस्करी के मामले को गम्भीर अपराध बताते हुए उक्त सजा सुनाई।
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